कानूनी सेवा दिवस
(Legal Services Day)
देश के सभी
नागरिकों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 9 नवम्बर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है।
भारत में
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस Legal Services Authorities Act 1987 लागु किये जाने की स्मृति में मनाया जाता है। यह अधिनियम 11 अक्टूबर, 1987 को लागु किया गया था परन्तु यह 9 नवम्बर, 1995 से प्रभावी हुआ।
नालसा
-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
Legal Services
Authorities Act 1987 के तहत 9 नवम्बर,
1995 को नालसा -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National
Legal Services Authority of India - NALSA)का गठन हुआ था।
भारत में
प्रत्येक वर्ष 9 नवम्बर राष्ट्रीय कानूनी सेवा
दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन देश के कई स्थानों पर
कानूनी साक्षरता शिविरों और कार्यों की विविधता देखने को मिलती है। इस दिन सरकार
तथा गैर सरकारी संगठन के लोग कानूनी दिवस से संबंधित कार्यों और शिविरों के आयोजन
कराते हैं।
कानूनी सेवा
दिवस का उद्देश्य
9
नवंबर का दिन कानूनी सेवा दिवस के लिये चुना गया था। सबसे पहली बार पूरे भारत में
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोगों के वर्गों कमजोर और गरीब समूह को सहायता प्रदान
करने के लिये शुरू किया था। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों तक कानूनी सहायता
सुनिश्चित करना है तथा समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क व कुशल कानूनी सहायता
उपलब्ध करवाना है। इस दिवस के द्वारा समाज के वंचित व कमजोर वर्ग को कानूनी सहायता
के सम्बन्ध में उनके अधिकार के बारे में जागरूक भी किया जाता है।
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